मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
परिचय
मौलिक कर्तव्य प्रत्येक भारतीय नागरिक के नैतिक दायित्व हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
- संविधान का भाग: भाग-4A
- अनुच्छेद: 51A
- जोड़े गए: 42वाँ संविधान संशोधन (1976)
- प्रेरणा: पूर्व सोवियत संघ (USSR)
11 मौलिक कर्तव्य
- संविधान का सम्मान करना।
- राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखना।
- देश की रक्षा करना।
- सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना।
- सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना।
- पर्यावरण की रक्षा करना।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
- उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना।
- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना।
Exam Point
✅ मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं।
✅ प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे।
✅ 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया।
महत्वपूर्ण संशोधन
| संशोधन | वर्ष | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 42वाँ | 1976 | 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए |
| 86वाँ | 2002 | 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया |
MCQs
1. मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए?
A. 24वाँ
B. 42वाँ ✅
C. 44वाँ
D. 52वाँ
2. मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
A. 32
B. 44
C. 51A ✅
D. 368
3. वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
A. 10
B. 11 ✅
C. 12
D. 13
4. 11वाँ मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 42वाँ
B. 44वाँ
C. 73वाँ
D. 86वाँ ✅
Previous Year Exam Fact
SSC, Railway, CET, Police और UPSC में 42वाँ संशोधन, अनुच्छेद 51A और 86वें संशोधन से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।
📌 अगला Topic
➡️ राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSP)